जुलाई के लिये दाखिल किये गये रिटर्न को संपादित करने की सुविधा नहीं उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जीएसटी के कई नियमों में एक जुलाई से बदलाव हो रहा है. इसका असर करदाताओं पर पड़ेगा. इन बदलावों के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में सटीकता और समयबद्धता की आवश्यकता है. ऐसा नहीं करने पर करदाताओं को जीएसटी नोटिस और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क ने हाल ही में जीएसटी पोर्टल को अपडेट किया है. जीएसटी एन ने सात जून 2025 को दो नयी एडवाइजरी जारी की थी. जुलाई की कर अवधि के बाद से जीएसटी आर वन, जीएसटी आर वन ए या इनवॉइस फर्निशिंग सुविधा से स्वचालित रूप से भरे गए टेबल थ्री के लिये जीएसटी आर थ्री बी गैर संपादन योग्य हो जायेगा. इसका मतलब है कि जुलाई के लिये दाखिल किये गये जीएसटी आर थ्री बी को संपादित करने की अनुमति नहीं होगी. जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से तीन साल से अधिक समय तक की समय सीमा के नियमों को लागू किया गया है. इस अपडेट के अनुसार करदाता ऐसे रिटर्न की नियत तिथि से तीन साल बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पायेंगे.
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