मुजफ्फरपुर.
बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने डीएम को ज्ञापन देकर 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबंद्धता नियमावली को वापस लेने की मांग की है. ज्ञापन में कहा है कि 1970 से 2008 तक माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिये आम जनता द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम किये गये निबंधित भूमि पर स्थापित विद्यालयों की मान्यता राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने का प्रावधान था. 715 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय अधिनियम 1981 की धारा-19 के अंतर्गत राज्य सरकार के स्तर पर की गयी है, जो स्वत्चधारक नियमावली 1994 के अंतर्गत स्थापित व मान्यता प्राप्त है. 715 माध्यमिक विद्यालयों को अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है