: वैशाली जिला के विद्दूपुर थाना में 2019 में पोस्टेड रहने के दौरान मांगी थी घूस : तिरहुत रेंज के तत्कालीन आइजी ने 11 नवंबर 2021 को सेवा से किया था बर्खास्त : त्रुटिपूर्ण विभागीय कार्रवाई के संचालन को लेकर बर्खास्ती हो गया था वापस : संचालन पदाधिकारी के अनुशंसा पर दूसरी बार की गयी बर्खास्तगी की कार्रवाई संवाददाता, मुजफ्फरपुर 12 हजार घूस मांगने के आरोपी जमादार जय कुमार सिंह को तिरहुत रेंज के डीआइजी चंदन कुमार कुशवाहा ने तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया है. जमादार जय कुमार सिंह पर आरोप है कि वैशाली जिला के विद्दुपूर थाना में पोस्टिंग के दौरान लड़की अपहरण के एक केस में आरोपी पक्ष को गिरफ्तार नहीं करने व अनुसंधान में उनको लाभ पहुंचाने के लिए 12 हजार रुपये आरोपी पक्ष के श्रीश कुमार से घूस मांगा गया था. इसमें से 10 हजार रुपये ले भी लिया गया व दो हजार रुपये नहीं देने पर कॉल करके उसको परेशान किया जा रहा था. इसके बाद श्रीश कुमार ने उसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया था. इसकी जांच के बाद वैशाली एसपी ने तत्काल प्रभाव से जय कुमार सिंह को 15 फरवरी 2020 को निलंबित कर दिया था. इसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी. इसके बाद तिरहुत रेंज के तत्कालीन आइजी ने 11 नंबर 2021 को जमादार जय कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद जमादार ने बर्खास्तगी के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय में अपील दायर किया था. त्रुटि पूर्ण विभागीय कार्रवाई का संचालन होने के कारण उनकी बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया गया था. उसको पुलिस सेवा में वापस बहाल कर दिया गया. बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश के आलोक में आरोप पत्र का गठन करके नये सिरे से जमादार जय कुमार सिंह पर 12 हजार रुपये घूस मांगने के आरोप को लेकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी. इसमें जो उसने जवाब दिया, वह संतोषजनक नहीं था. इसके बाद नये सिर से जमादार पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक संचालन पदाधिकारी सह प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी की नियुक्ति करके विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी. जांच में यह बात सामने आयी कि जमादार जय कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता व कर्तव्यहीनता बरती गयी. जिसकी वजह से पुलिस की छवि धूमिल हुई. उन पर लगे आरोप का दोषी मानते हुए डीआइजी चंदन कुमार कुशवाहा ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
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