Bihar News: मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग द्वारा लाए गए नए नियम ने अब कई लोगों को राहत दी है. पहले जहां टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती थी, वहीं अब निजी चारपहिया वाहन (फोर व्हीलर) के लाइसेंस पर भी आप टैक्सी चला सकते हैं. यह संशोधन केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव के बाद लागू हुआ है.
निजी ड्राइविंग लाइसेंस पर टैक्सी चलाने का नया नियम
पहले जहां टैक्सी नंबर गाड़ी चलाने के लिए अलग से कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता था, वहीं अब यह नियम बदल चुका है. इस बदलाव के तहत, जो व्यक्ति निजी फोर व्हीलर का लाइसेंस रखते हैं वे अब टैक्सी और अन्य कॉमर्शियल वाहन चला सकते हैं. DTO कुमार सत्येंद्र यादव ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा कि यह नियम अब लागू हो चुका है.
विभाग द्वारा किए गए संशोधन का प्रभाव
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए इस संशोधन से पहले, टैक्सी चलाने के लिए न केवल लाइसेंस बनवाना पड़ता था, बल्कि एक मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी देना होता था. इस प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है. हालांकि, बड़े और तकनीकी वाहनों को चलाने के लिए अलग से लाइसेंस और प्रशिक्षण की जरूरत होगी.
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विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और प्रशिक्षण
हालांकि, इस नए नियम का असर केवल निजी फोर व्हीलर पर ही है. छह पहिया या अन्य बड़े वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जिसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी. एक व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से दो से तीन प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है.