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Muzaffarpur News:मैठी टोल प्लाजा : हनुमान कट से भारी वाहन नहीं चलेंगे

मैठी टोल प्लाजा : हनुमान कट से भारी वाहन नहीं चलेंगे

खास बातें

-20 किमी की दूरी के भीतर रहनेवाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए जारी होगा पास

-टोल टैक्स के अलावा किसी तरह के अवैध वसूली पर होगी कार्रवाई, सीसीटीवी से निगरानी

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मैठी टोल प्लाजा से 250 मीटर पूरब हनुमान कट से गांव के रास्ते व्यावसायिक एवं गैर- व्यावसायिक भारी वाहनों के अनधिकृत परिचालन की शिकायत पर डीएम ने त्वरित कार्रवाई की है. अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं डीएसपी पूर्वी द्वारा सौंपी गई संयुक्त जांच रिपोर्ट में हनुमान कट से वाहनों के अवैध आवागमन से दुर्घटना की आशंका व राजस्व की हानि की बात कही थी. रिपोर्ट में टोल प्लाजा से ही सभी वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करने व हनुमान कट से भारी वाहनों के चलने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था.

340 रुपये प्रति वाहन मासिक पास

डीएम ने भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना निदेशक को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य व्यावसायिक वाहनों का बिना टोल टैक्स दिए अनधिकृत परिचालन रोकना व सरकारी राजस्व की हानि को बचाना है. प्रावधानों के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपये प्रति वाहन मासिक पास की सुविधा है.

सीसीटीवी कैमरे से निगरानी

डीएम ने परियोजना निदेशक को इस प्रावधान का व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया है, ताकि स्थानीय लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार लाभ उठा सकें. इसके अतिरिक्त, टोल प्लाजा पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया है. कहा गया कि टोल प्लाजा पर नियमानुसार टोल टैक्स की वसूली के अतिरिक्त कहीं भी किसी प्रकार की अवैध राशि की वसूली न हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Kumar
Prabhat Kumar
I am working as a chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on district administration, political, social, and current topics.

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