मुजफ्फरपुर.
बैरिया बस स्टैंड में छह वर्ष पूर्व कुंदन सिंह हत्याकांड केस में एडीजे-20 के जज शरद चंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई 30 जून को होगी. पूर्व में एडीजे-20 ने हिस्ट्रीशीटर राकेश उर्फ चुन्नू ठाकुर व अनिल चौबे के आरोप मुक्ति के आवेदन को खारिज किया था. आरोपित अनिल व राकेश का सत्र-विचारण एक साथ आरोप गठन के लिए चल रहा है. पिछले वर्ष से दोनों आरोपित जेल में हैं. बता दें कि एक फरवरी 2019 को कुंदन सिंह की हत्या कर दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है