संवाददाता, मुजफ्फरपुर नगर थाने में दर्ज 15 वर्ष पुराने आचार संहिता के मामले में मीनापुर विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव को बरी हुए हैं. सत्र विचारण के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. पूर्व की सुनवाई में सूचक श्रमायुक्त सह प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट आचार संहिता कोषांग आदित्य राजहंस को छोड़कर चार अन्य गवाह गवाही में नहीं आये थे. इसके बाद विशेष कोर्ट ने गवाही बंद कर दी थी. गवाही में नहीं आने वालों में इंस्पेक्टर रामानंद तिवारी, जमादार अनिल शुक्ला, जमादार वीरेंद्र तिवारी और केस के आइओ संतोष कुमार शामिल थे. एक अक्तूबर 2010 को समाहरणालय परिसर में नामिनेशन के बाद राजद प्रत्याशी मीनापुर निर्वाचन क्षेत्र मीनापुर डुबरबन्ना निवासी राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव और साहेबगंज से रामविचार राय ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. सहायक श्रमायुक्त सह प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट आचार संहिता कोषांग आदित्य राजहंस ने नगर थाने में प्राथमिकी करायी थी. इसमें उक्त दोनों प्रत्याशियों को नामजद आरोपित बनाया था. पुलिस ने दोनों आरोपितों पर 18 अक्तूबर 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि रामविचार राय की मौत पहले ही हो चुकी है.
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