संवाददाता, मुजफ्फरपुर मिठनपुरा थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण, छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने मुशहरी थाना के रोहुआ आपुछ निवासी विक्रम कुमार उर्फ गरीबनाथ महतो को दोषी करार दिया है. इस मामले में सज़ा की बिंदु पर सुनवाई 18 जून को होगी. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्य पेश किये थे. अनुसंधान अधिकारी (आइओ) ऋतु राज ने 2 मई को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था. आरोपित विक्रम कुमार 15 मार्च से न्यायिक हिरासत में है. घटना इसी साल 8 मार्च की शाम करीब 7:30 बजे की है, जब किशोरी अपने पिता और मामा के साथ खरीदारी करने जा रही थी. उसी दौरान आरोपित विक्रम कुमार ने उसे जबरन अपनी कार में अगवा कर लिया. किशोरी के पिता और मामा ने कार को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपित उसे लेकर भागने में सफल रहा. किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया था कि आरोपित पिछले तीन दिनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने उसे डांटा भी था. इसी के बाद घात लगाकर आरोपित ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया. पिता ने यह भी बताया कि जब वे आरोपित के घर जाकर उसके पिता से शिकायत करने गये, तो उन्हें धमकी दी गयी. इस मामले में किशोरी के पिता ने मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के पांच दिन बाद मिठनपुरा थाना पुलिस को किशोरी दिल्ली में मिली, कोर्ट में अपने बयान में किशोरी ने बताया कि आरोपित उसे दिल्ली ले गया था, वहां उसने उसके मुंह पर रूमाल रखकर उसे बेहोश किया और उसके साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म का प्रयास किया़ किसी तरह किशोरी वहां से भाग निकली और एक व्यक्ति की मदद से पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद उसे वापस मुजफ्फरपुर लाया गया़
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