मुजफ्फरपुर. कटरा थाना क्षेत्र के एक पंचायत की रहने वाली नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर छह वर्ष पूर्व बेल्ट से मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में विशेष पाॅक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने आरोपित आशुतोष कुमार को दोषी करार दिया है. अब कोर्ट उसके सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. इसके लिए सुनवाई की अगली तिथि 24 मई को निर्धारित की है. बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को आरोपित आशुतोष कुमार अपने भाई के साथ नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर बेल्ट से मारा-पीटा. उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. विरोध करने पर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास कर अपहरण करने की धमकी दी गयी थी. शोरगुल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपित फरार हो गया. मामले में पीड़िता के स्वजन ने 10 मई, 2019 को कटरा थाने में प्राथमिकी करायी थी.
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