26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पॉक्सो एक्ट में लापरवाही बरतने पर थानेदार व आइओ को पांच-पांच हजार जुर्माना

SHO and IO fined Rs 5,000 each for negligence in POCSO Act

मुजफ्फरपुर. छह वर्ष पूर्व मिठनपुरा थाने में पाॅक्सो एक्ट के दर्ज मामले में दो वर्ष से फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं करने पर विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. मामले में विशेष कोर्ट ने तत्कालीन मिठनपुरा थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद व केस के आइओ दारोगा पंकज यादव को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया. कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने पर मिठनपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामएकबाल प्रसाद ने बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है. वह वर्तमान में मोतीपुर के सर्किल इंस्पेक्टर बने हैं. इसके बाद विशेष कोर्ट ने उन्हें वारंट तामिला कराने का आदेश दिया. उन्होंने केस के आइओ सह वर्तमान में पीयर थानाध्यक्ष को कोर्ट में प्रस्तुत कराया. कोर्ट ने केस के आइओ सह वर्तमान में पीयर थानाध्यक्ष पंकय यादव को दो वर्ष से फाइनल रिपोर्ट दबाकर बैठने के लिए फटकार लगायी. इसके बाद विशेष कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट जमा करने पर केस के आइओ सह वर्तमान में पीयर थानाध्यक्ष को मुक्त किया गया. बता दें कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा छह वर्ष पूर्व 12 फरवरी 2019 को लापता हो गयी थी. वह घर से ट्यूशन के लिए निकली थी. विलंब तक उसके वापस नहीं लौटने पर स्वजन चितिंत हो गये थे. छात्रा के परिजनों ने मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Premanshu Shekhar
Premanshu Shekhar
I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel