डिमांड जारी करने में विलंब पर सख्ती
30 जून तक 5% छूट देने का है प्रावधान
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड जारी करने में हो रही देरी पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है. राजस्व वसूली बाधित होने और करदाताओं को 5 फीसदी छूट का लाभ मिलने में हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टैक्स शाखा को जमकर फटकार लगायी है. टैक्स दारोगा सहित अन्य से इसकी रिपोर्ट तलब करने के बाद विलंब के लिए जिम्मेदार 22 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, जिससे निगम में हड़कंप मच गया है. नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर जनता को छूट का लाभ लेने में देरी नहीं होनी चाहिए.अब उम्मीद है कि प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड 20 अप्रैल तक तैयार कर ली जायेगी, जिसके बाद करदाता 30 जून तक 5 फीसदी की छूट के साथ अपना टैक्स जमा कर सकेंगे. नगर निगम प्रशासन वर्तमान में पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने में तेजी से जुटा है. बता दें कि तहसीलदार को आवास योजनाओं की जांच में लगा देने से डिमांड तैयार करने में विलंब हुआ है. ऐसा ही दलील टैक्स शाखा ने पेश किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है