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नये वित्तीय वर्ष में इ इनवॉइस जारी करने का समय 30 दिन

Time for issuing e-invoice in the new financial year

बीस हजार से अधिक भुगतान पर 10 फीसदी टीडीएस काटना अनिवार्य उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है. मैनुअल बिल बुक रखने वाले व्यवसायियों को अब नये बिल की सीरीज शुरू करनी होगी. आयकर के तहत अब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को साल में बीस हजार से अधिक का भुगतान किया जाता है तो उस फर्म को 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया गया है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि माइक्रो, स्मॉल और माध्यम इंडस्ट्री के लिए भी निवेश और टर्नओवर की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है. एमएसएमइ के भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इनसे माल और सेवाएं लेने वाली कंपनियों को साल में दो बार रिटर्न भरने को लेकर निर्देश दिया गया है. इसें ऐसे सभी भुगतान की जानकारी होगी, जो एमएसएमइ को किया गया है. सभी भुगतान 45 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है. एक अप्रैल से जीएसटी व्यापारियों को लेन देन का इ इनवॉइस बिक्री के 30 दिनों में जारी करना अनिवार्य है. पिछले साल में 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी व्यापारी को यह करना अनिवार्य है. जिस जीएसटी व्यापारियों ने एक से अधिक प्रदेशों में काम है. उन्हें आइएसडी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसकी मदद से ऐसी सेवाएं जिनकी बिलिंग हेड ऑफिस में होती हैं, लेकिन उनका लाभ सभी द्वारा लिया जाता है, उनके टैक्स को विभिन्न प्रदेशों के बीच वितरित किया जा सकेगा

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Vinay Kumar
Vinay Kumar
I am working as a deputy chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on political, social, and current topics.

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