-जीएसटी के बदले नियम से कारोबारियों की बढ़ी परेशानी
उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरअब कारोबारियों को बेची जा रही सामग्री का एचएसएन कोड मैनुअल नहीं भरना होगा, बल्कि सामग्री के कोड को रिटर्न की विवरणी में शामिल करना होगा. पहले कोड नंबर खुद से लिखा जाता था. अब रिटर्न की कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा. इससे एक ट्रेड के कारोबारियों की मुश्किल कम होगी, लेकिन विभिन्न तरह की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों की परेशानी बढ़ेगी.
जीएसटी आर वन ए भरना होगा
टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि मई के रिटर्न से ही नये नियम प्रभावी हो जायेंगे. इसलिये करदाताओं को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. इसके अलावा जीएसटी आर वन में भी दो बदलाव किये गये हैं. पहला बदलाव इंटर स्टेट सप्लाई को लेकर किया गया है, इसमें अब करदाता को जीएसटी आर वन में दर्शायी गयी इंटर स्टेट बीटूसी सेल के अनुसार ही टैक्स जमा कराने होंगे. टैक्स जमा करते समय जीएसटी आर वन का डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जायेगा. इसमें बदलाव करने के लिए अलग से जीएसटी आर वन ए भरना होगा.
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