26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार के धनकुबेर DTO पर बड़ी कार्रवाई , करोड़ों की अवैध संपत्ति के आरोप में हुए सस्पेंड

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. नालंदा के 'धनकुबेर' DTO अनिल कुमार दास को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. विजिलेंस की छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति उजागर हुई. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है.

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कड़ी कार्रवाई हुई है. नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) अनिल कुमार दास को सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन के दौरान उन्हें जीवन यापन भत्ता मिलेगा, और उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय रहेगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

विजिलेंस की छापेमारी में बड़ा खुलासा

इस मामले में 6 मार्च को निगरानी विभाग की विशेष टीम (SVU) ने पटना और नालंदा स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब 94.90 लाख रुपये की अवैध संपत्ति का पता चला. यही नहीं, टीम को 1 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य की जमीन के दस्तावेज भी मिले.

कैसे हुआ पर्दाफाश?

निलंबित अनिल कुमार दास के पटना के बख्तियारपुर स्थित निजी आवास सहित अन्य जगहों पर छापेमारी हुई थी. जांच के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता सबूत मिले. इसी दिन उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और अब उन पर कार्रवाई की गई है.

प्रभात खबर प्रीमियम स्टोरीअजातशत्रु के बेटे उदयिन ने की थी पटालिपुत्र की स्थापना, लेकिन अन्य शासक निकले नाकाबिल

सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन

अनिल कुमार दास पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता, 1976 के नियम (1) के उल्लंघन का आरोप है. सरकारी पद का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की वजह से सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है.

Anshuman Parashar
Anshuman Parashar
मैं अंशुमान पराशर पिछले एक वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम से जुड़ा हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के विषयों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और स्पष्ट प्रस्तुति को प्राथमिकता देता हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel