कुमार गौरव/ Bihar News: मुजफ्फरपुर. सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार द्वारा उपचार 2025 के अंतर्गत कैशलेश सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसको लेकर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के सचिव सह परिवहन सचिव ने राज्य के सभी डीएम सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र लिखकर सभी जिलों का आरबीआई खाता खोलने के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध (फॉरमेट) कराने का अनुरोध किया है. जिसमें बताया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए कैश उपचार योजना को लागू करने को निर्देश जारी किया गया है.
दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का समय पर हो सकेगा इलाज
घायल को तत्काल मेडिकल ट्रिटमेंट को लेकर अधिकतम 1.50 लख रुपये तक व अधिकतम साम दिनों के लिए कैशलेश (नि:शुल्क) उपचार सुनिश्चित किया जाना है. इसको लेकर सभी जिलों में आरबीआई का खाता खुलवाया जाना है. इधर बताते चले कि सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार के लिए विभाग द्वारा कुछ राशि उपलब्ध करायी जाती है. जिसे लेने के लिए घायल व्यक्ति के परिजन को तय फॉरमेट में आवेदन करना होता है. कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का समय से इलाज नहीं हो पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है. सरकार द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में गुड सेमिरिटन के तहत दस हजार रुपये के इनाम की राशि भी प्रदान की जाती है.
विभाग की ओर से पहल शुरू
अब इस कैशलेश योजना के चालू होने के बाद दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले आगे आयेंगे और उस व्यक्ति का इलाज भी फौरन अस्पताल में शुरू हो सकेगा. इस योजना का लाभ सरकार द्वारा चिह्नित अस्पताल में मिलेगा. योजना के तहत सात दिनों से अधिक समय लगने पर और 1.50 लाख रुपये से अधिक खर्च होने पर खर्च पीड़ित व्यक्ति के परिवार को खुद वहन करना होगा. गरीब व्यक्ति को इलाज कराने में सक्षम नहीं है उन्हें इससे काफी लाभ मिलेगा. इसके पीछे परिवहन विभाग का एक मात्र उद्देश्य घायल को फौरन चिकित्सीय सुविधा प्रदान कर उनकी जिंदगी को बचाना है. इस योजना का लाभ पीड़ित पक्ष को कैसे मिलेगा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जायेगा. फिलहाल सरकार की घोषणा के बाद योजना को लागू करने को लेकर विभाग की ओर से पहल शुरू कर दी गयी है.
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