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नगर निकाय : नगर पालिका चुनाव के उम्मीदवारों को 31 मार्च तक सभी बकाये टैक्स का करना होगा भुगतान

प्रत्याशियों को अधिकतम दो सेट में नामांकन करने का मौका मिलेगा, जबकि उनको इसके लिए सिर्फ एक ही शुल्क जमा करना होगा. प्रत्याशियों को नामांकन दिन के 11 बजे से तीन बजे के अंदर दाखिल करना होगा.

पटना. नगरपालिका चुनाव के प्रत्याशी वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी अब कर लें. प्रत्याशियों 31 मार्च, 2022 तक के सभी प्रकार के नगरपालिका के करों का भुगतान कर देना होगा. प्रत्याशियों के नाम पर अगर कोई संपत्ति नहीं है तो उनको इसके लिए शपथ पत्र देना होगा. नो ड्यूज प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा. प्रत्याशियों को अधिकतम दो सेट में नामांकन करने का मौका मिलेगा, जबकि उनको इसके लिए सिर्फ एक ही शुल्क जमा करना होगा. प्रत्याशियों को नामांकन दिन के 11 बजे से तीन बजे के अंदर दाखिल करना होगा.

नामांकन को लेकर सामान्य निर्देश जारी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पालिका आम निर्वाचन के सभी प्रत्याशियों के लिए नामांकन को लेकर सामान्य निर्देश जारी किये गये हैं. पहली शर्त है कि प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले के संबंध में शपथ पत्र होना चाहिए, नामांकन शुल्क होना चाहिए, प्रत्याशियों के परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता की सूचना के संबंध में घोषणा पत्र होनी चाहिए.

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कब अयोग्य होंगे घोषित 

प्रत्याशी नगरपालिका चुनाव में तब अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जब उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा, उसके प्रस्तावक और समर्थक का नाम उस उस वार्ड की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो जहां के लिए प्रत्याशी नामांकन किया है. मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद के लिए प्रस्तावक व समर्थक का नाम उस नगर निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में निबंधित नहीं हो. जाति प्रमाण पत्र का सबूत नहीं देना और सबसे बड़ी अयोग्यता है दो से अधिक संतान होने पर वह अयोग्य हो जायेगा. अगर प्रत्याशी को चार अप्रैल 2008 के पहले दो से अधिक संतान हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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