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बिहार में अमीन बहाली का रास्ता साफ, 12वीं पास उम्मीदवार भी अब बन सकते हैं अमीन

मंगलवार को हाइकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन की बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह साफ हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जायेंगे.

बिहार में अमीन बहाली का रास्ता साफ हो गया है. हाइकोर्ट ने कहा कि 12वीं पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं. राज्य सरकार ने अमीन बहाली के लिए 2016 – 17 में जो संशोधन किया है, उसके अनुसार 12वीं पास उम्मीदवार को भी इस पद के लिए योग्य माना गया है. न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए और चुने गये उन उम्मीदवारों द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका जिनकी नियुक्ति इस पद पर चयन के बाद भी नहीं की गयी थी, पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि वर्ष 2013 के रूल के अनुसार ही अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस पद पर किये गये नियुक्ति के लिए 2016-17 में किये गये संशोधन की जानकारी एकलपीठ को नहीं दी गयी थी. इसके कारण एकल पीठ ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना था.

1767 अमीनों की बहाली के लिए जनवरी में 2020 में निकला था विज्ञापन

हाइकोर्ट के न्यायाधीश पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए जनवरी, 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह नये सिरे अमीनों के रिक्त पड़े 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह में नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे. यह निर्देश जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था.

अमीन की डिग्री लिये उम्मीदवारों ने हाइकोर्ट में दी थी चुनौती

याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अमीन के पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था. बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को 12वीं पास होने के साथ ही अमानत की डिग्री या आइटीआइ द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए. राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाले गये विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गयी थी, उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र 12वीं ही उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त था. इसी मामले को लेकर अमीन की डिग्री लिये उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाइकोर्ट में रिट दायर कर चुनौती दी थी.

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नये सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्देश 

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. मंगलवार को हाइकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन की बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह साफ हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जायेंगे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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