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Sukanya Samridhi Yojana : सुकन्या समृद्धि के तहत अब तीन बेटियों का भी खुल सकेगा खाता, यहां जानिए डिटेल्स

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के नाम पर हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत की जाती है. इस योजना में निवेश करने से बिटिया को 21 साल की होने पर लाखों रुपए मिलते हैं. नए नियमों के तहत यदि एक बेटी के बाद जुड़वां बेटी होती है तो अब दोनों के लिए खाता खोलने का प्रावधान कर दिया गया है

सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार कि योजनाएं चलाई जा रही है. ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. यही नहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत कोई भी अपनी बेटी के नाम छोटी बचत करवा सकता है. सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नियम को बदला है. अब नए नियमों के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना, खाता बंद करना और आसान हो गया है.

तीन बेटियों का भी खुल सकेगा खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के नाम पर हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत की जाती है. इस योजना में निवेश करने से बिटिया को 21 साल की होने पर लाखों रुपए मिलते हैं. नए नियमों के तहत यदि एक बेटी के बाद जुड़वां बेटी होती है तो अब दोनों के लिए खाता खोलने का प्रावधान कर दिया गया है. इस तरह से आप तीन बेटियों को इस योजना में लाभान्वित कर सकते हैं.

250 रुपये से खुलवा सकते हैं खाता 

इसके साथ ही पहले यह नियम था कि 18 साल में खाते में जमा धन और ब्याज की आधी राशि व 21 वर्ष की उम्र में संपूर्ण राशि निकाल सकेगी. वहीं डाक अधीक्षक ने बताया कि इस योजना में पहले दो बेटियों के खाते पर हैं 80 सी के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. इसमें से तीसरी बेटी पर फायदा नहीं मिलता था, परंतु नए नियमों के बाद अब यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटी होती है तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने की सुविधा है. अगर एक पिता के तीन बेटियां हैं तो वह तीनों के नाम से पैसा जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपये जमा करवा सकते हैं. न्यूनतम राशि पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है. खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाता में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा.

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18 साल के बाद बेटी खाता कर सकती है ऑपरेट

सुकन्या समृद्धि योजना में पहले नियम था की बेटी 10 साल की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. नए नियमों के अनुसार 18 साल से पहले बेटियों को खाता अपडेट करने की इजाजत नहीं है. इससे पहले अभिभावक या माता-पिता ही खाते को ऑपरेट कर सकेंगे. सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का पहचान पत्र, इसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें से कोई एक देना होगा. एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज सबमिट करना होगा. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल, राशन कार्ड वैलिड है बैंक या पोस्ट ऑफिस में दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होने के बाद खाता खुल जाएगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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