मुजफ्फरपुर: तिरहुत रेंज के चार जिलाें के 178 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी. इनमें मुजफ्फरपुर के 110, वैशाली के 38, सीतामढ़ी के 27 व वैशाली जिला के तीन अपराधी शामिल है. चिह्नित सभी अपराधियों की संपत्ति 107 बीएनएस के तहत जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है. पुलिस ने सीओ, डीटीओ व रजिस्ट्री कार्यालय से अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति का आकलन करने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है.
पुलिस कोर्ट में लगा रही अर्जी
मुजफ्फरपुर जिले के नौ अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें न्यायालय की ओर से दो कुख्यात की संपत्ति जब्ती को लेकर आदेश जारी हुआ था. इसमें से एक अपराधी के संपत्ति जब्ती पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं वैशाली जिला से भी पुलिस ने सात अपराधी के संपत्ति को अटैच करने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इसमें एक अपराधी को न्यायालय ने नोटिस जारी की है. वहीं सीतामढ़ी के 27 अपराधी व शिवहर के तीन अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित करके जब्ती को लेकर जल्द से जल्द पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी.
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DGP ने दिया संपत्ति कुर्क करने का आदेश
जानकारी हो कि, पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में अपराधी व शराब माफियाओं के द्वारा अपराध व अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी. इसको लेकर सूबे के सभी जिलों की पुलिस प्रस्ताव तैयार कर रही है. डीजीपी ने सभी थानेदारों को अपने- अपने थाना क्षेत्र के दो बड़े अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया है. इसी कड़ी में पहले फेज में तिरहुत रेंज के 178 बड़े अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. वहीं, रेंज के सभी थानेदार अब शराब माफियाओं की संपत्ति का आकलन कर रही है. जल्द ही नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करके न्यायालय में भेजा जाएगा.