जिले के बायसी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को किया गया थाना बदर पूर्णिया. आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है. कुछ असामाजिक तत्वों को थाना बदल करने का आदेश दिया गया है. इसी कड़ी में सुशील कुमार पिता मालदेव सिंह सा. सिमलिया, वार्ड नंबर 02,थाना बायसी जिला पूर्णिया को अगले साल 15 जनवरी 2026 तक थाना बदर किया गया है. अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा-3 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा सुशील कुमार के विरूद्ध प्रस्ताव दिया गया था. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि अपराधकर्मी सुशील कुमार का क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है और इनका असामाजिक तत्वों के साथ सांठ-गांठ है. ये सम्पत्ति मूल कांडो में आरोपित हैं. ये किसी भी अपराधी घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंजाम दे सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के अवसर पर ये विशेष दल तथा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे आम जनता में भय की स्थिति व्याप्त है जिससे लोक व्यवस्था भंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता है. न्यायालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता पूर्णिया के न्यायालय में इस वाद की सुनवाई हुई. सुनाई के दौरान विपक्षी द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पूर्णिया द्वारा बताया गया कि विपक्षी के विरुद्ध कुल तीन कांड एवं दो सनहा दर्ज है. कांण्ड में उनके विरुद्ध गम्भीर प्रकृति का आरोप है. इनके विरुद्ध अधिनियम के तहत अग्रेतर करवाई अपेक्षित है. जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता के न्यायालय द्वारा विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के आधार पर संतुष्ट होकर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 2 (ख) के अंतर्गत ये असामाजिक तत्व है. इनकी गतिविधियां संदिग्ध है. उक्त तथ्यों के आधार पर सुशील कुमार पिता मालदेव सिंह वार्ड नंबर 02 जिला पूर्णिया को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत किया गया है कि 15 जनवरी 2026 तक थाना बायसी पूर्णिया से अमौर थाना पूर्णिया के लिए थाना बदर किया गया है.
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