एक सितम्बर तक वोटर मतदाता सूची को लेकर सकेंगे दावा आपत्ति पेश सभी प्रखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम क्षेत्र में लगाये जायेंगे विशेष शिविर पूर्णिया. विगत 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक चले मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद शुक्रवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर तक मतदाता सूची के सम्बन्ध में लोग दावा आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. लोगों की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष कैम्प लगाए जायेंगे और उसी के माध्यम से सातो दिन लगातार एक माह तक लोगों के दावे और आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा. इसके तहत 2 अगस्त से 1 सितम्बर तक सभी 14 प्रखंडों एवं 10 नगर पंचायतों के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र में भी विशेष कैम्प की व्यवस्था की गयी है. इन विशेष शिविरों में प्रातः 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक दावा एवं आपत्तियों के साथ सम्बंधित कागजात समर्पित कर सकते हैं. अलग-अलग प्रारूप पत्रों में करना होगा दावा आपत्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है स्वयं प्रारूप -6 घोषणा पत्र एवं अन्य जरुरी दस्तावेजों के साथ समर्पित कर सकते हैं. ऐसे मतदाता जो अपना नाम स्थानान्तरण अथवा संशोधन करवाना चाहते हैं या फिर ऐसे आवेदक जिनका नाम बिहार के बाहर दूसरे राज्य की निर्वाचक सूची में दर्ज है और वे बिहार की निर्वाचक सूची में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं इन दोनों ही स्थिति में उन्हें प्रारूप -8 और अन्य आवश्यक दस्तावेज देने होंगे जबकि बिहार से बाहर वाले मतदाता को बिहार में नाम दर्ज कराने के लिए इसके साथ घोषणा पत्र भी समर्पित करना होगा. प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल मतदाताओं के खिलाफ आक्षेपकर्ता स्वयं प्रारूप -7 में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. जबकि दिव्यांग एवं वृद्ध लोगों जिन्हें आयोजित विशेष कैम्प तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी है तो बीएलओ उनके घर जाकर उनका आवेदन पत्र हासिल करेंगे. सभी आवेदन करने वाले लोगों को आवेदन की पावती भी उपलब्ध कराई जायेगी. वहीं 30 सितम्बर 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
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