सहरसा . सामान्य उपयोगकर्ताओं को तत्काल योजना का लाभ सुचारू रूप से व पारदर्शी तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब बगैर ओटीपी वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट नहीं मिलेगा. जो आगामी 15 जुलाई से नियम लागू हो जायेगा. पीआरएस काउंटर व अधिकृत एजेंटों के लिए भी ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा. इस बाबत समस्तीपुर डिवीजन की सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने बताया कि 15 जुलाई से पीआरएस काउंटरों या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग केवल उस स्थिति में ही की जा सकेगी जब उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गये सिस्टम जनित ओटीपी के माध्यम से उसकी पहचान प्रमाणित हो जाय. रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को तत्काल टिकट बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट तक बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी. सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकेंगे. नॉन-एसी श्रेणियों के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक एजेंटों को बुकिंग से प्रतिबंधित किया गया है.
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