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नप ईओ कर रहे निजी वाहन का उपयोग, विभागीय मद से हो रहा भुगतान

नप ईओ कर रहे निजी वाहन का उपयोग, विभागीय मद से हो रहा भुगतान

सोनवर्षाराज . नगर पंचायत सोनवर्षा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सरकारी कामकाज में व्यवसायिक वाहन की जगह निजी वाहन के इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. साथ ही उन्होंने अपना आवास नगर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सहरसा में रखा है. जिस वजह से प्रतिदिन सहरसा आने जाने में ईधन का खर्चा भी विभागीय मद से भुगतान किया जा रहा है. लेकिन ईओ इस बाबत कोई जानकारी तो छोड़ दिजिए, लगातार घंटी बजने के बावजूद फोन रिसीव भी नहीं कर रहे हैं. विभागिय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईओ सुमन सौरभ द्वारा निजी वाहन स्कॉरर्पियो एन नंबर बीआर 19 डब्लू 1984 का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए कर रही है. यह वाहन किसी वीर विक्रम कुमार जिला समस्तीपूर थाना बिथान गांव सोहमा के नाम से निबंधित है. इसके लिए नगर प्रशासन द्वारा प्रतिमाह किराए के रूप में करीब 24 हजार रुपये भुगतान किया जा रहा है. यही नहीं ईओ ने अपना आवास भी नगर पंचायत सोनवर्षा मुख्यालय में नहीं रखकर सहरसा में रखा है. ऐसे में सहरसा से सोनवर्षा करीब 60 किलोमीटर आने जाने में ही प्रतिदिन करीब न्यूनतम 10 किलोमीटर का एवरेज माने तो डीजल मद में ही छह सौ रुपये प्रतिदिन नगर प्रशासन का अनावश्यक खर्च किया जा रहा है. ऐसे में मात्र एक माह के दौरान सहरसा सोनवर्षाराज आने जाने के दौरान ईंधन मद में अनावश्यक प्रतिमाह 18 हजार रूपये का खर्च किया जा रहा है. ऐसे में तो यहीं जान पड़ता है ईओ द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग किया जा रहा है. क्या है मोटर व्हीकल एक्ट एक्ट के तहत निजी निबंधन वाले वाहन को सरकारी कार्य में उपयोग करना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्ट 1986 की धारा 192 के तहत आर्थिक जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है. डीएम वैभव चौधरी ने स्वयं यह निर्देश दिया है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा सरकारी कार्य में निजी निबंधित वाहन का उपयोग करना गैर कानूनी है. इस बाबत नगर अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है. जानकारी प्राप्त करने पर ही कुछ कहा जा सकता है.

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Prabhat Khabar News Desk
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