सहरसा . आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर शस्त्र के भौतिक सत्यापन आयुध अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत जिले के वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों जिनकी अनुज्ञप्ति उत्तर पूर्व के राज्यों से हुआ है, के शस्त्रों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है. जिनका नागालैंड, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों से निर्गत है, उनके शस्त्रों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है. जिले में बाहरी राज्यों से निर्गत शास्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि व स्थान पर कराना सुनिश्चित करें. शस्त्रों का सत्यापन संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा किया जायेगा. जिसके तहत अंचलाधिकारी कहरा द्वारा सदर थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, बनगांव थाना में दो अगस्त से छह अगस्त तक व ओपी सोनवर्षा कचहरी में सात अगस्त से 11 अगस्त तक किया जायेगा. इसके अलावे अंचलाधिकारी सत्तरकटैया द्वारा बिहरा थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, अंचलाधिकारी नवहट्टा द्वारा नवहट्टा थाना में दो से छह अगस्त व डरहार थाना में सात से 11अगस्त तक, अंचलाधिकारी महिषी द्वारा महिषी थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, ओपी जलई में दो से छह अगस्त तक, अंचलाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर द्वारा थाना बख्तियारपुर में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, बलवाहाट थाना में दो अगस्त से छह अगस्त तक व कनरिया थाना में सात अगस्त से 11 अगस्त तक, अंचलाधिकारी सलखुआ द्वारा सलखुआ थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक व चिरैया थाना में दो अगस्त से चार छह अगस्त तक, अंचलाधिकारी बनमा ईटहरी द्वारा बनमाइटहरी थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, अंचलाधिकारी सौरबाजार द्वारा सौरबाजार थान में 28 जुलाई से एक अगस्त तक एवं बैजनाथपुर थाना में दो अगस्त से छह अगस्त तक, अंचलाधिकारी सोनवर्षा द्वारा सोनवर्षा थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक, काशनगर थाना में दो अगस्त से छह अगस्त तक एवं बसनही थाना में सात अगस्त से 11 अगस्त तक, अंचलाधिकारी पतरघट द्वारा पतरघट थाना में 28 जुलाई से एक अगस्त तक एवं पस्तपार थाना में दो अगस्त से छह अगस्त तक सत्यापन कार्य किया जायेगा.
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