रेलवे व आईआरसीटीसी के सभी वेंडर के लिए बोर्ड का निर्देश
प्रभात खास
सहरसा. ट्रेनों और प्लेटफार्म पर अवैध वेंडर पर लगाम लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने नये दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब वेंडर को एक ही फॉर्मेट में आईडी कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें आधार नंबर दर्ज होगा. वहीं आईडी कार्ड पर स्टेशन अधीक्षक का हस्ताक्षर भी रहेगा. रेलवे बोर्ड ने नये फॉर्मेट में आईडी कार्ड देने का निर्देश रेलवे के साथ ही आईआरसीटीसी को भी दिया है. जिससे इन वेंडर की पहचान करने में किसी तरह की समस्या नहीं हो
स्टेशन अधीक्षक के पास रहेगा पूरा खाका
रेलवे की चलती ट्रेन हो या प्लेटफार्म या भोजनालय, यहां तैनात सभी कर्मचारियों का खाका स्टेशन अधीक्षक के पास रहेगा. सभी पंजीकृत वेंडर का नाम, पता, अन्य सभी जानकारियां दर्ज रखने के लिए डायरी बनाने का निर्देश दिया गया है. जो भी कर्मी खान-पान से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका पूरा खाका इस डायरी में रहेगा. वहीं नयी आईडी फॉरमेट में पहचान पत्र, फॉरमेट में आधार के अलावा हेल्थ कार्ड नंबर, पुलिस वेरीफिकेशन की जानकारी भी आईडी कार्ड में ही दर्ज रहेगी. जिससे जब हो सके पुलिसकर्मी इन कर्मचारियों का सत्यापन कर सकेंगे. रेलवे व आईआरसीटीसी से संबंधित सभी लाइसेंसी वेंडर को अपने यहां तैनात कर्मचारियों की सूची बनाकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
अवैध वेंडर की मिल रही थी शिकायत
चलती ट्रेनों में कई बार अवैध वेंडर की शिकायत यात्री करते थे. कई बार वेंडर संबंधित विभाग के मिले-जुले रंग का कपड़ा पहनकर यात्रियों को झांसे में लेकर गुणवत्ताहीन उत्पाद की बिक्री करते थे. ऐसे में रेल यात्रियों की सेहत और गुणवत्ता का मामला हमेशा बना रहता था.
2025 में अब तक 93 अवैध वेंडर पर कार्रवाई
सहरसा आरपीएफ द्वारा जनवरी 2025 से लेकर अब तक 93 अवैध वेंडर पर कार्रवाई की गयी है. जिसमें प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से आने वाले अवैध वेंडर भी शामिल हैं. हालांकि आरपीएफ द्वारा सहरसा-मानसी रेलखंड पर ट्रेनों में भी उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है.
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