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स्कूल में लगाये गये जिम की राशि का संवेदक को हुआ भुगतान

बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम पीड़ितों को इंसाफ के लिए अच्छा मंच प्रदान किया है. अब इससे लोगों को तत्काल न्याय मिल रहा है. जिससे पीड़ित अब इसके मुरीद हो चुके हैं.

जिला लोक शिकायत ने मामले का किया त्वरित निष्पादन सहरसा. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम पीड़ितों को इंसाफ के लिए अच्छा मंच प्रदान किया है. अब इससे लोगों को तत्काल न्याय मिल रहा है. जिससे पीड़ित अब इसके मुरीद हो चुके हैं. ताजा मामला जिला लोक शिकायत का है. जहां जिले के चैनपुर निवासी सुरेंद्र नारायण ठाकुर के पुत्र सुशील कुमार ठाकुर को त्वरित न्याय मिला. उनके द्वारा स्कूल में लगाये गये जिम की राशि का भुगतान नहीं होने से संबंधित परिवाद दायर किया गया था. परिवादी को प्रचार प्रसार के माध्यम से बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम की जानकारी प्राप्त हुआ. परिवादी को लोक शिकायत के प्राप्ति काउंटर से निशुल्क आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया. जिसके बाद आवेदक को सुनवाई के लिए पावती भी उपलब्ध करा दिया गया. परिवाद का विधिवत सुनवाई करते लोक प्राधिकार जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नोटिस निर्गत किया गया. परिवाद की सुनवाई विभिन्न तिथियों में निर्धारित किया गया. लोक प्राधिकार जिला पंचायती राज पदाधिकारी के प्रतिनिधि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महिषी ने परेशान संवेदक सुशील कुमार ठाकुर को स्कूल में लगाये गये जिम के पूरी राशि का भुगतान कर दिया. आखिरकार परेशान परिवादी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत न्याय मिल गया. परिवादी ने अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करते बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के प्रति खुशी जाहिर की.

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