Samastipur News:समस्तीपुर : विभूतिपुर थाने के सिंघिया घाट के सड़कों पर नागपंचमी के अवसर पर किये गये सांपों की प्रदर्शनी में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर किया गया है. इसमें पांच को नामजद व अन्य अज्ञात को शामिल किया गया है. वाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16 ) के क, ख, तथा ग धारा 9 ,धारा 39 (3 ) एवं धारा 51 के तहत किया गया है. नाग पंचमी के अवसर पर भी इस तरह की घटनाओं की संभावना को देखते हुए उनके रोकथाम हेतु अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपूर, अंचलाधिकारी विभूतिपुर तथा थाना प्रभारी विभूतिपुर द्वारा बैठक कर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना किसी अनुमति के यदि इस प्रकार की कोई यात्रा या जुलूस निकाला जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
– डीएम ने दी चेतावनी इस तरह के कार्यक्रम से बचें
इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं अथवा जो आयोजक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे. साथ ही उनके द्वारा सभी व्यक्तियों से अपील भी की गई है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होने और दंड का भागीदार होने से बचे. सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें.
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