Samastipur News:समस्तीपुर: निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली और मेयर की मनमानी के खिलाफ स्थानीय पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर स्थानीय नगर आयुक्त और मेयर के मनमानी की शिकायत की. आज विपक्षी पार्षदों का एक गुट निगम कार्यालय में मेयर के खिलाफ तालाबंद करेंगे. विपक्षी गुट के पार्षदों का कहना है कि पिछले अप्रैल माह के बाद निगम के समान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलायी गयी. इस कारण निगम में अव्यवस्था का माहौल है और विकास का काम ठप्प पड़ा रहा है. इस संबंध में स्थानीय पार्षदों के द्वारा निगम के मेयर को समान्य बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए बार बार मौखिक आग्रह किया गया. लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद बीते 30 जून को स्थानीय पार्षदों ने बिहार सरकार नगरपालिका अधिनियम के धारा 48 के तहत (2/5) के हवाले से नगर आयुक्त को एक संयुक्त आवेदन दिया और बैठक आहुत करने की मांग की. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जबकि, बिहार सरकार नगरपालिका अधिनियम के धारा 48 के तहत (2/5) में स्पष्ट प्रावाधान है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंतराल में ही बैठक आहुत करना है.
– निगम की कार्यप्रणाली से आक्षुब्ध पार्षदों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को आवेदन भेजकर नगर आयुक्त और मेयर के मनमानी की शिकायत की, आज निगम कार्यालय में करेंगे तालाबंदी
नगर आयुक्त और मेयर मनमाने ढंग से निगम की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं. बिहार सरकार के नगरपालिका नियमावली को अनदेखा कर भ्रष्टाचार को बढावा दिया जा रहा है. वार्ड 35 के पार्षद कमलेश कुमार कमल ने बताया कि पिछले अप्रैल माह के बाद निगम के समान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलायी गयी. इस कारण निगम में अव्यवस्था का माहौल है और विकास का काम ठप्प पड़ा रहा है. निगम के आयुक्त व मेयर मनमाने ढंग से निगम की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं. निगम के समान्य बोर्ड की बैठक में जो ऐजेंडा बनाया जा जाता है, उसमें पार्षदों से विचार नहीं लिया जाता है. स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि पार्षदों को नहीं दी जाती है और पार्षदों से संपुष्टी कराया जाता है. वार्डों में पेयजल की समस्या है.
– विपक्षी गुट के पार्षदाें के तेवर देखकर नगर आयुक्त ने निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक के लिए जारी किया पत्र
वर्ष 2022 में निर्वाचन होने के बाद निगम बोर्ड का गठन हुआ. जबकि, नागरिकों से वर्ष 2021 से ही मनमाने रेट पर होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है. वार्ड पार्षदों के कई ज्वलंंत मुद्दा है. इसको लेकर सर्वसम्मति से निगम प्रशासन और मेयर के मनमानी के खिलाफ तालाबंदी का निर्णय लिया गया है. निगम प्रशासन और मेयर द्वारा वार्ड पार्षदों और नागरिकों के साथ छल किया जा रहा है.
———————————31 जुलाई को निगम सामान्य बोर्ड की बैठक
निगम प्रशासन और मेयर की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके पार्षदों के तेवर देखकर गुरुवार को आनन फानन में नगर आयुक्त ने निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आहुत करने के लिए पत्र जारी किया गया. आगामी 31 जुलाई को निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक निर्धारित की गयी है. इधर, विपक्षी गुट के पार्षद इस बैठक के विरोध में हैं. वार्ड 35 के पार्षद कमलेश कुमार कमल ने बताया कि निगम बोर्ड की बैठक बिहार सरकार नगरपालिका अधिनियम के धारा 48 के तहत (2/5) में प्रावधान के अनुरुप नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है