छपरा . बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक ने प्रदेश के सभी नगर निगम के नगर आयुक्त, सभी नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नगर निकायों में हाइमास्ट लाइट के लगाने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि विभाग का उद्देश्य राज्य के नगर निकायों में पर्याप्त रौशनी के साथ ऊर्जा व्यय में कमी लाना है. इस दृष्टि से नगर निकायों में हाइमास्ट लाइट के लगाने हेतु कई बिन्दुओं पर विचार करने के निर्देश दिये गये है. विदित हो कि हाल ही में छपरा नगर निगम की डिप्टी में रागिनी देवी ने नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा से मुलाकात कर छपरा नगर निगम के अंतर्गत हाइमास्ट लाइट की खरीदारी में अनियमितता से संबंधित शिकायत की थी और विभाग से इस पर पहल करने की मांग भी रखी थी.
हाइमास्ट लाइट लगाने से पहले समिति करेगी सर्वे
इसके अंतर्गत नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्रों में हाइ मास्ट लाइट लगाने हेतु निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा. जो संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर ऐसे प्रमुख स्थलों का चयन करेंगें जहां लाइट लगाने से अधिक से अधिक क्षेत्र में रौशनी हो सके. उक्त समिति में उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के अभियंता, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी, नगर निकाय के कनीय अभियंता, संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद रहेंगें. साथ ही समिति से जांच के बाद प्राप्त सभी वार्डों में लगाये जाने वाले हाई मास्ट लाइट की संख्या को संकलित कर आवश्यक हाइमास्ट लाइट की संख्या के निर्धारण के पहले उस पर व्यय होने वाले विद्युत विपत्र के देयता की सक्षमता का आकलन कर संबंधित नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति तथा बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है