छपरा (कोर्ट). भगवान बाजार थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13, वीआइपी लेन स्थित एक अतिक्रमित मकान को तोड़ने के नगर आयुक्त के आदेश पर छपरा व्यवहार न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है. यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन अष्टम ने वाद संख्या 333/2025 (चंद्रभूषण पांडे बनाम नगर आयुक्त एवं अन्य) में सुनवाई के दौरान दिया.अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रतिवादीगण (नगर आयुक्त एवं अन्य) न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब नहीं देते और मामले की विधिवत सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक स्टे ऑर्डर लागू रहेगा.
नगर आयुक्त ने दिया था तोड़फोड़ का आदेश
नगर आयुक्त द्वारा आरोप लगाया गया था कि चंद्रभूषण पांडे ने वीआइपी लेन स्थित सरकारी भूमि पर पक्का मकान और करकट का शेड बनाकर अतिक्रमण किया है. नगर निगम ने अतिक्रमणकर्ता को नोटिस भेजकर अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद न तो उन्होंने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करायी और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया. इस पर नगर आयुक्त ने मकान को बुलडोजर से हटाने का आदेश जारी किया और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ सदर से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती का आग्रह भी किया था. नगर आयुक्त के आदेश के खिलाफ चंद्रभूषण पांडे ने न्यायालय में वाद दायर किया. न्यायालय ने आवेदन का अवलोकन कर विशेष दूत के माध्यम से नगर आयुक्त सहित प्रतिवादीगण को शोकॉज नोटिस भेजा, जिसकी तामील हो चुकी है. इसके बावजूद प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित रहे. इस पर अदालत ने आदेश दिया कि मामले के गुण-दोष पर पूरी सुनवाई होने तक, विवादित भूमि पर यथास्थिति बनी रहेगी और तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक रहेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है