छपरा. डॉ पीएन सिंह डिग्री कॉलेज, छपरा के प्राचार्य डॉ नागेश्वर प्रसाद सिंह को पद से मुक्त करने के तदर्थ समिति के सचिव डॉ विश्वामित्र पांडे के आदेश पर पटना हाइकोर्ट ने प्रथम दृष्टया गलत मानते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया है. ज्ञात हो कि पत्रांक संख्या छह दिनांक 28 फरवरी 2025 के माध्यम से सचिव ने डॉ नागेश्वर प्रसाद सिंह को प्राचार्य पद से हटाकर डॉ विवेकानंद तिवारी को नया प्राचार्य नियुक्त किया था. इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए डॉ नागेश्वर ने याचिका संख्या 7958/2025 के तहत पटना हाइकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में अपील की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार ने याची पक्ष के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश, जय प्रकाश विश्वविद्यालय के अधिवक्ता बिंध्याचल राय, कुलाधिपति के अधिवक्ता राजीव रंजन कुमार पांडेय, तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता हरिमोहन मिश्रा की दलीलें सुनीं. न्यायालय ने अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि सचिव, तदर्थ समिति द्वारा जारी आदेश प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है. न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाते हुए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई न्यायालय के अवकाश समाप्त होने के बाद की जायेगी.
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