छपरा/कोर्ट. नयागांव थाना क्षेत्र के शोभेपुर निवासी दो सहोदर भाइयों सत्येंद्र कुमार उर्फ लोमड़ कुमार और विक्की कुमार को ट्रैक्टर की बैटरी चोरी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है.
यह फैसला गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुराग कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दिया. न्यायालय ने नयागांव थाना कांड संख्या 142/23 सत्रवाद संख्या 362/24 की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर अंतिम बहस के उपरांत यह फैसला सुनाया गया.लोक अभियोजक ने पेश किये नौ गवाह
इस मामले में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा तथा उनके सहायक समीर मिश्रा और शुशांत शेखर ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की. अभियोजन ने अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक सहित कुल नौ गवाहों की गवाही अदालत में करायी. बचाव पक्ष की ओर से भी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया. गौरतलब हो कि मामले की शुरुआत 19 अगस्त 2023 को हुई, जब दिघवारा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर निवासी मुकेश कुमार राय के ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गयी. उन्होंने तीन लोगों सत्येंद्र कुमार, विक्की कुमार और कृष्णा राय पर बैटरी चोरी का आरोप लगाया. खोजबीन के बाद बैटरी इन्हीं तीनों के पास से बरामद हुई और मुकदमा दर्ज कराया गया. इसी बात को लेकर रंजिश पनप गयी. 20 अगस्त 2023 को, जब मुकेश राय के पिता चंदेश्वर राय अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी आरोपियों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया. उन्हें जमीन पर पटक कर छाती और पेट को मसलते हुए गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया. शोर सुनकर लोग जुटे तो आरोपी फरार हो गये. परिजनों ने घायल चंदेश्वर राय को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. इलाज के क्रम में 22 अगस्त 2023 को उनकी मौत हो गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है