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बादल हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआइ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

SASARAM NEWS.

कोर्ट ने कहा-सीआइडी और पुलिस कांड से जुड़े दस्तावेज और जांच रिपोर्ट सीबीआइ को सौंपे

सीआइडी की कार्रवाई से असंतुष्ट बादल के परिजनों ने हाइकोर्ट से सीबीआइ से जांच की लगाई थी गुहार

प्रतिनिधि, सासाराम कार्यालय.

बादल हत्याकांड की जांच अब सीबीआइ करेगी. हाईकोर्ट ने बुधवार को कांड की सुनवाई करते हुए सीआइडी से जांच वापस लेते हुए सीबीआइ को सौप दिया. इस संबंध में हाइकोर्ट के अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि जस्टीस संदीप कुमार की कोर्ट ने अपने 50 पेज के आदेश में कहा है कि सीबीआइ इस कांड का रेगुलर केस दर्ज करते हुए जल्द जांच पूरी करे. वहीं सीआइडी और बिहार पुलिस को कांड के दस्तावेज और रिपोर्ट को सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस कांड से जुड़े तीनों प्राथमिकियों एक मृतक बादल के भाई का, दूसरा उत्पाद विभाग का और तीसरा ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया का सीबीआई को सौंप एक साथ जांच करने का आदेश दिया है. बता दें कि क्राइम फाइल के अनुसार गत 27 दिसंबर 2024 की रात करीब 10 बजे शहर के करगहर मोड़ के समीप पुरानी जीटी रोड किनारे स्थित कालिका सिंह के हाते में बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ युवकों से विवाद के बाद तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल और उसके अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया पर अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार राणा ओमप्रकाश सिंह उर्फ बादल की हत्या करने का आरोप लगा था. इस कांड में दो युवक जख्मी भी हुए थे. कांड की तीन प्राथमिकियां दर्ज हुई थी. एक मृतक के भाई ने दर्ज करायी थी, दूसरा उत्पाद विभाग ने और तीसरा ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड ने. वहीं घटनास्थल से पुलिस ने खोखा, शराब की बोतलें, 10 बाइक, मोबाइल आदि जब्त की थी. साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक डीएसपी और अंगरक्षक का सर्विस रिवाल्वर जब्त किया था. अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि बादल हत्याकांड के मुख्य आरोपितों ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल और उसके अंगरक्षक चंद्रमौली नागीया की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से असंतुष्ट परिजनों ने हाइकोर्ट से केंद्रीय एजेंसी सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी. परिजनों की मांग को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि बादल हत्याकांड की जांच कोर्ट सीबीआई को सौपेगी.

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