सासाराम कार्यालय. शहर के पुराना वार्ड 34 (नया वार्ड 17) के डिलियां स्लम में वर्ष 2017-18 में क्रियान्वित तीन योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में नगर पर्षद सासाराम के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार 11 अगस्त को सब जज दो की अदालत में पेश होंगे. इनके विरुद्ध शहर के न्यू एरिया मुहल्ला निवासी पूर्व पार्षद अत्येंद्र कुमार ने जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार में शिकायत दर्ज करायी थी. स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होते देख, वे प्रमंडलीय आयुक्त तक गये थे, जिसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने छह मार्च 2018 को आदेश संख्या 30801-02158 जारी कर तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था. उक्त आदेश के आलोक में तत्कालीन इओ कुमारी हिमानी ने 12 मई 2018 को मॉडल थाना सासाराम (वर्तमान में नगर थाना सासाराम) में पत्रांक 1171 देकर प्राथमिकी संख्या 761/18 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में अपर समाहर्ता की जांच रिपोर्ट को आधार बनाया था, जिसमें कहा गया था कि योजना सं.-110/2017, 111/2017 व 112/2017 में तत्कालीन इओ मनीष कुमार, सहायक अभियंता सुशील कुमार व जेइ हरदीप सिंह के विरुद्ध समान आशय से धोखाधड़ी, सरकारी राशि का गबन, अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर कर पैसा निकालने, गलत दस्तावेज तैयार कर बिल प्रस्तुत करने, बगैर कार्य किये राशि प्राप्त करने, गलत बिल का बिना जांच कर सही व्यक्त की जगह गलत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित विपत्र को सही मानते हुए भुगतान कर देने का दोषी पाया गया है. इन सभी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. उसी दर्ज कांड संख्या 761/18 में स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सब जज दो की अदालत ने पूर्व इओ मनीष कुमार को तलब किया है. इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है. नगर निगम बनने से पहले नगर पर्षद सासाराम का घोटालों का अपना रिकॉर्ड है. इन घोटालों की आंच में दो पूर्व मुख्य पार्षद, दो वार्ड पार्षद, एक इओ जेल की हवा खा चुके हैं. निगरानी से लेकर स्थानीय न्यायालय और थानों में कई मामले चल रहे हैं. समयानुसार सभी मामले धीरे-धीरे खुलने लगे हैं.
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