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बिहार सरकार बस खरीदने के लिए दे रही 5 लाख रुपए, एक अगस्त से कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसों का परिचालन किया जाना है. जिसके लिए राज्य सरकार बस की खरीददारी के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपए का अनुदान दे रही है.

Bihar Bus Scheme: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने और आम लोगों को यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है. इसके तहत सीतामढ़ी जिले में 16 प्रखंडों के सात-सात लाभुकों को पांच लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा.

एक से 25 अगस्त तक आवेदन

विभाग के अनुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक से 25 अगस्त तक प्रखंडवार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. बताया गया है कि इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के डुमरा प्रखंड को छोड़कर शेष सभी 16 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

एक प्रखंड में कोटिवार सात लाभुकों का होगा चयन

योजना के तहत प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा. जिसमे लाभुकों को प्रति बस पांच लाख रुपये बतौर अनुदान का भुगतान डीटीओ द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा. बताया गया है कि एक प्रखंड में कोटिवार सात लाभुकों का चयन किया जायेगा.

जिसमे अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय के एक व सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटि में नहीं आते हो) से एक लाभुकों का चयन किया जायेगा. बताया गया है कि जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति कोटि में भी योजना का लाभ दिया जायेगा.

वरीयता सूची के आधार पर होगा चयन

योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जायेगा. जिसमे मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक व सामान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी. विभाग ने वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में चयन समिति गठित किया है. जिसमें डीडीसी को सद्स्य तो डीटीओ को सद्स्य सचिव बनाया गया है.

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क्या कहते हैं अधिकारी

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के तहत एक अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा. 18 वर्ष आयु पूरा करने वाले वैसे लाभुक आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो. आवेदन प्राप्ति के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. जिस प्रखंड से लाभुक योजना का लाभ लेना चाहते है, उनको उस प्रखंड का निवासी होना जरूरी है.

स्वप्निल, डीटीओ.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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