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मार्च क्लोजिंग: 25 मार्च तक ही कोषागार में विपत्र होगा स्वीकार

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम माह मार्च में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए विपत्रों को कोषागार में ससमय प्रस्तुतीकरण करने को लेकर वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया हैं.

डुमरा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम माह मार्च में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए विपत्रों को कोषागार में ससमय प्रस्तुतीकरण करने को लेकर वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया हैं. प्रधान सचिव आनंद किशोर ने डीएम, कोषागार अधिकारी व सभी निकासी व व्ययन अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया हैं कि 25 मार्च के बाद कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जाएंगे. बताया गया है कि ससमय विपत्र प्रस्तुत होना आवश्यक हैं, ताकि उसकी सम्यक जांच के बाद नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके. इसको लेकर सभी कार्यालय प्रधान व निकासी एवं व्ययन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आवंटन के अधीन सभी मदों के विपत्र नियमानुसार तैयार कर कोषागार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

— अनुरक्षण व मरम्मत मद की राशि को लेकर निर्देश

अनुरक्षण व मरम्मत मद की राशि पीएल खाता में संधारित नहीं करना हैं. विभाग ने स्पष्ट किया हैं कि जिन मामलों में संदर्भित मद की राशि पीएल खाता में संधारित की गयी हैं, उनमें पीएल खाता से उक्त मद की राशि के पूर्ण व्यय के उपरांत ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा. इसके साथ ही पीएल खाता में उक्त मद में 31 मार्च को अवशेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में घटाये वापसियां के रूप में समेकित निधि में जमा करा दिया जाना हैं.

— इन मदों के विपत्र 25 मार्च के बाद भी होगा स्वीकार

विभाग के अनुसार वेतन, सहायक अनुदान वेतन, संविदा, कर-किराया महसूल कर, विधुत प्रभार, विधि प्रभार एवं सभी प्रकार का सेवांत लाभ, पेंशन व जीपीएफ से संबंधित विपत्र चालू वित्तीय वर्ष में 25 मार्च के बाद कोषागार में स्वीकार किया जाएगा.

— क्या कहते हैं अधिकारी

चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित विभाग से गाइडलाइन प्राप्त हो गया हैं. जिसके अनुरूप ही विपत्र स्वीकार कर उसके सम्यक जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जा रहा हैं. इसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया हैं कि सभी मदो के विपत्र नियमानुसार तैयार कर कोषागार में उपलब्ध कराये.

–राजीव कुमार गुप्ता, वरीय कोषागार अधिकारी

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