सीतामढ़ी. प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार प्रदेश की ओर से प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव व निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार को एक ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें पटना उच्च न्यालालय द्वारा सीडब्लूजेसी 17709/21 में दिये गये न्याय निर्णय के आलोक वर्ष 2006 से 2012 के बीच नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ देने की मांग की गयी है. ज्ञापन में कहा गया है कि 22 जुलाई 2025 को उक्त मामले में पटना हाइकोर्ट ने अपने न्याय निर्णय में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2006 से 2012 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों को, जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड और अन्य सभी लाभों से वंचित रखा गया है, स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड-पे का समान लाभ प्रदान करने हेतु न्यायसंगत तरीके से कार्य करें ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो सके. यह कार्य तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है. साथ ही यह आदेश वर्ष 2006-2012 की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मिडिल स्कूल या प्रारंभिक स्कूल (कक्षा VI-VIII) में नियुक्त सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू करने का निर्देश दिया गया है. प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कोषाध्यक्ष राज कुमार सिंह, तिरहुत प्रमंडल प्रभारी एजाज अहमद, मो तनवीर अहमद व शत्रुध्न कुमार सिंह शामिल रहे.
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