रून्नीसैदपुर.
गाढ़ा थाना क्षेत्र के मानिचौक दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या – तीन मेला रोड निवासी अशोक साह की पत्नी बिंदु देवी के बयान पर गाढ़ा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में मानिकचौक गांव निवासी सटहु साह के पुत्र टुन्नू साह, मनसी साह के पुत्र सटहू साह एवं टुन्नू साह की पत्नी शीला देवी को आरोपित किया गया है. बताया है कि विगत पांच मई को वे अपने दरवाजे पर ईंट को एक स्थान पर रख रही थी. तभी सभी आरोपित ने वहां पहुंच कर उसके साथ गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर आरोपितों ने ईंट के टुकड़े व लोहे के सरिया से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. वह बेहोश होकर गिर पड़ी. बचाव में आये उनकी पुत्री के ऊपर भी आरोपितों के द्वारा वार किया गया, लेकिन वह बाल-बाल बच गयी. बताया है कि ग्रामीणों के सहयोग से उनका प्राथमिक उपचार कराकर बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल सीतामढ़ी में भर्ती कराया गया. जहां से इलाज करा कर वापस लौटने पर आरोपितों ने उन्हें मुकदमा करने पर जान से मारने की धमकी दी. ग्रामीणों के कहने पर वह स्थानीय ग्राम कचहरी के सरपंच के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची. सरपंच द्वारा मामले की पंचायत कर फैसला सुनाया गया, जिसे आरोपितों के द्वारा मानने से इंकार कर दिया गया. उसके बाद वह विवश होकर थाना पर अपना आवेदन दे रही है. प्राथमिकी में बिन्दु देवी ने यह आशंका व्यक्त किया है कि आरोपित कभी भी उनके व उनके परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं. बताया है कि वे अपने घर में अकेली अपने बच्चों के साथ रहती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है