सीतामढ़ी कोर्ट. वर्ष 2021 में बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में नृशंस हत्या मामले में शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार-तीन ने दोषी करार दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाया है. दोषी करार आरोपितों में जाफरपुर गांव निवासी मो अलीम के पुत्र मो अशरफ अली, मो अयूब, मो वाजिद, पुत्र मो सइम उर्फ सहीम, मो सलमान, मो शहजाद, मो उस्मान के पुत्र मो इबरान उर्फ इमरान, मो पातर उर्फ सरफराज शामिल है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई 2025 की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अखिलेश्वर ने बहस की.
— क्या है पूरा मामला
बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी मो हाशिम ने तीन जनवरी 2021 को बेलसंड थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में पुत्र सोहेल की हत्या को लेकर उक्त आठ व्यक्तियों को आरोपित किया था. आरोप लगाया था कि दो जनवरी 2021 को आठों व्यक्ति मिलकर पुत्र मो सोहेल को उठाकर ले गये. काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला. तीन जनवरी 2021 की सुबह 7.00 बजे गांव में हल्ला हुआ कि बांध स्थित ढाब के नीचे एक शव है. जिसे जाकर सूचक ने देखा तो वह अपने पुत्र का शव पाया. नृशंस तरीके से हत्या कर उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटकर अलग कर दिया गया था. सूचक ने यह भी आरोप लगाया कि शहजाद एवं सलमान क्रिकेट खेलने के दौरान पूर्व में भी हत्या की धमकी दी थी. तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपित मो सलमान को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सलमान ने हत्या में सभी की संलिप्तता बतायी. बताया कि मृतक सोहेल का बहन से प्रेम प्रसंग था. वह बराबर उससे बात करता था तथा चोरी छिपी मिलता था. प्रतिष्ठा का विषय बनाकर उसे अगवा कर हत्या कर दी गयी. मामले में कोर्ट ने एक अन्य अप्राथमिकी आरोपी मो मुनिफ के पुत्र मो आलीम को रिहा कर दिया है.
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