डुमरा. कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा बिरजू दास ने बताया कि ऐसे कलाकारों को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो एवं आवेदक बिहार का मूल निवासी हो. आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो व उनका वार्षिक आय 1.20 लाख रुपया से अधिक न हो व आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो. साथ ही आवेदक विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत हो. उन्होंने बताया कि आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाना अनिवार्य होगा. आवेदन के संबंध में बताया गया कि आवेदन की विहित प्रपत्र व योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है. आवेदन को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र अपने जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा. योजना की विस्तृत जानकारी एवं सहायता के लिए जिला कला संस्कृति पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
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