23.4 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बीएलओ घर-घर करेंगे विजिट, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया शुरू

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है. सभी पात्र नागरिकों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे.

डुमरा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है. सभी पात्र नागरिकों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम रिची पांडेय ने सोमवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने कहा कि इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रह सके व मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे.

— बीएलओ घर-घर विजिट कर उपलब्ध करा रहे फॉर्म

बताया कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था. वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार होने वाले प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना व अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है, ताकि त्रुटिरहित व विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके. इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे है. बीएलओ के साथ विकास मित्र, जीविका दीदियां, आंगड़बाड़ी सेविका समेत सभी स्टेक होल्डर द्वारा घर-घर विजिट करते हुए मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रारूप उपलब्ध कराया जा रहा है. इस दौरान बीएलओ प्रत्येक घर जाकर पहले से भरे हुए एन्युमरेशन फॉर्म दो प्रतियों में वितरित करेंगे व उन्हें भरने में मतदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे. बीएलओ कम से कम तीन बार जाकर फॉर्म संग्रह करने का प्रयास करेंगे.

— ऑनलाइन भी कर सकते हैं फॉर्म अपलोड

इच्छुक मतदाता प्रीफिल्ड एन्युमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तथा भरा हुआ फॉर्म व दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं. हर मतदाता को यह फॉर्म आवश्यक जानकारी व स्व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के साथ भरकर बीएलओ को देना होगा. बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद एक प्रति अपने पास रखी जाएगी व दूसरी प्रति पर स्वीकृति की रसीद देकर मतदाता को लौटा दी जाएगी. यदि कोई मतदाता समय पर एन्युमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म छह व घोषणा पत्र के साथ नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते है. यदि ईआरओ एवं एईआरओ ने जांच कर यह पाया कि प्रारूप सूची में शामिल कोई नाम मतदाता बनने के योग्य नहीं है तो वह नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. मौके पर उप निर्वाचन अधिकारी डॉ विपिन कुमार व डीपीआरओ कमल सिंह शामिल थे.

बॉक्स के लिए-

— भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश

▪︎ बिहार की 2003 की मतदाता सूची की यह सहज उपलब्धता राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को काफी सुगम बनाएगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं के लगभग 60 प्रतिशत लोगों को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें केवल वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है. यह विवरण मतदाता व बीएलओ दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है.

▪︎ यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की बिहार की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. 2003 की मतदाता सूची का केवल प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा. ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज़, गणना प्रपत्र के साथ, प्रस्तुत करने होंगे.

▪︎ यह पुनरीक्षण आवश्यक है क्योंकि मतदाता सूची एक जीवंत (डायनामिक) दस्तावेज़ है, जो मृत्यु, स्थानांतरण (रोजगार, शिक्षा, विवाह आदि कारणों से) व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं के कारण लगातार परिवर्तित होती रहती है.

▪︎ संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, केवल वही भारतीय नागरिक मतदाता बनने के योग्य हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों व संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हों.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel