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sitamarhi news: राजस्व संबंधी कार्यों में निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर लगायें रोक

राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने एक बार फिर डीएम से राजस्व कर्मचारी से कार्यालय का संचालन पंचायत सरकार भवन/कचहरी भवन अथवा सामुदायिक भवन में कराना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

सीतामढ़ी. राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने एक बार फिर डीएम से राजस्व कर्मचारी से कार्यालय का संचालन पंचायत सरकार भवन/कचहरी भवन अथवा सामुदायिक भवन में कराना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. राजस्व सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजस्व कर्मी व सीओ द्वारा दलालों द्वारा विभागीय कार्य कराया जाता है. इससे पूर्व सचिव ने डीएम को चार पत्र भेज चुके है. यानी इस बार पांचवां पत्र भेज उक्त दोनों बातों का जिक्र किया है.

— दलाल करते है डोंगल/लैपटॉप का उपयोग

राजस्व सचिव सिंह ने विभिन्न स्त्रोतों से मिली खबर के आधार पर पत्र में बेहिचक कहा है कि कुछ अंचलों के हल्का ””””””””””””””””कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्थान से अन्यत्र ही हल्का कार्यालय का संचालन किया जाता है. उन्हें यह भी शिकायत मिली है कि सीओ का डोंगल व लैपटॉप का उपयोग निजी व्यक्ति (दलाल) के द्वारा किया जाता है. इसके आलावा निजी कार्यालय में आवेदक को बुलाकर अवैध रूप से राशि की वसूली की खबरें भी उन्हें मिली है. उन्होंने कहा है कि यह सब गतिविधि विभागीय निदेशों का उल्लंघन है. इसे सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं माना जा सकता है.

— डीएम देंगे समुचित दिशा-निर्देश

राजस्व सचिव ने डीएम को डीसीएलआर, एसडीओ व एडीएम से अंचलों का निरीक्षण कराने एवं राजस्व कर्मियों से पंचायत भवन, कचहरी भवन, सामुदायिक भवन में ही कार्य सुनिश्चित कराने को कहा है. डीएम सभी सीओ से प्रमाण-पत्र लेंगे कि निर्धारित स्थान से भिन्न किसी भी हल्के में कार्यालय नहीं चल रहा है. जमाबंदी पंजी व अन्य अभिलेख अंचल अभिलेखागार में रखने का निर्देश दिया गया है. राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अभिलेखों की स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में संधारित करने, अन्यथा किसी अन्य कर्मी के पास पाया जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

— दलालों का हस्तक्षेप बंद हो

राजस्व सचिव ने अंचल व हल्का कार्यालयों के राजस्व संबंधी कार्यों में निजी व्यक्तियों (दलालों) के हस्तक्षेप पर रोक लगाने के लिए निरीक्षण कराने की बात कही गई है. यदि निरीक्षण/औचक निरीक्षण में किसी निजी व्यक्तियों के माध्यम से कराये जाने का मामला पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की हरी झंडी दी है.

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