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स्नातक प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ देय

हाइकोर्ट से नियोजित शिक्षकों के हित में एक फैसला आया है. हालांकि इस फैसले से सभी नियोजित शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा.

सीतामढ़ी. हाइकोर्ट से नियोजित शिक्षकों के हित में एक फैसला आया है. हालांकि इस फैसले से सभी नियोजित शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा. वर्ष- 2012 से पूर्व स्नातक प्रशिक्षित के रूप में नियोजित शिक्षकों को हाइकोर्ट के फैसले से लाभ मिलेगा. फैसले से यह साफ हो गया है कि अब वर्ष 2012 से पूर्व नियोजित शिक्षक जो स्नातक प्रशिक्षित थे, उन्हें वर्ष- 2012 से ही स्नातक ग्रेड का लाभ मिलेगा. इसकी जानकारी प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने दी है. उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को एक याचिका के आलोक में हाइकोर्ट ने फैसला आया है.

— हाइकोर्ट का एसीएस को आदेश

फैसले में शिक्षा विभाग के एसीएस को कहा गया है कि वे वर्ष 2006 से 12 के बीच नियोजित शिक्षकों को, जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड व अन्य सभी लाभों से वंचित रखा गया है, उन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड-पे का समान लाभ प्रदान करने हेतु न्यायसंगत तरीके से कार्रवाई करें, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 21 के अंतर्गत प्रदत्त उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके. हाइकोर्ट ने शिक्षकों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की है. प्रदेश अध्यक्ष सुमन ने बताया कि यह आदेश वर्ष 2006-2012 की अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मिडिल स्कूल या प्रारंभिक स्कूल (कक्षा छह से आठ) में नियुक्त सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू होगा. कहा है कि हाइकोर्ट के इस न्याय निर्णय से पिछले 13 वर्षों से प्रोन्नति की आस लगाए सूबे के नियोजित शिक्षकों में एक उम्मीद की किरण जगी है और वर्षों से लंबित सभी प्रकार की प्रोन्नति यथा स्नातक प्रोन्नति, 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा बाद प्रोन्नति व प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.

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