सीतामढ़ी. समाज कल्याण विभाग ने सेविकाओं के हित में बेहतर निर्णय लिया है. यानी अब सेविकाओं को भी पर्यवेक्षिका बनने का मौका मिल रहा है. इस बीच, विभाग के पत्र के आलोक में डीएम के निर्देश पर आइसीडीएस डीपीओ द्वारा बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. इसके तहत जिले में 45 सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षिका के रूप में अनुबंध के आधार पर बहाली की जानी है. रोस्टर पंजी अनुमोदित होने के बाद बहाली को योग्य अभ्यर्थियों यानी सेविकाओं से आवेदन मांगा गया है.
— उम्र में मिलेगी 11 वर्ष की छूट
बताया गया है कि विभाग द्वारा बहाली के लिए अर्हता में अंकित 45 वर्ष की उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी गई है. आवेदिकाओं को वेब पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन समर्पित करना है. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित है. कहा गया है कि आवेदिका का चयन वर्ष (2025) की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल सेविका के रूप में पूर्ण होना अनिवार्य है. आवेदिका जिले की ही निवासी होंगी. इसके लिए एसडीओ से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.
— 21 दिनों के अंदर ही आवेदन स्वीकार
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है