डुमरा. स्कूलों में बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग में ली जा रही ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन आज से प्रतिबंधित रहेगा. जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सह डीएम रिची पांडेय के निर्देश पर शिक्षा विभाग के डीपीओ सुभाष कुमार ने सभी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को पत्र भेज कर इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया हैं. जिसमें यह घोषणा करना हैं कि स्कूल में बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन नहीं किया जाता हैं. बताया गया कि इस संबंध में विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम व एसपी को पत्र भेजकर जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से इसे कड़ाई पूर्वक अनुपालन कराने को कहा हैं.
बताया गया हैं कि इन दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभाग ने स्कूलों में बच्चो के परिवहन सेवा के लिए ऑटो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया हैं. विभाग का मानना हैं कि अधिकांश थ्री-व्हीलर में सभी सुरक्षा विशिष्टियां कार्यरत नहीं होती हैं. चालक व यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट पहनने की सुविधा का न होना, वाहन के आगे-पीछे हेड लाइट व वार्निंग लाइट, रियर भ्यू मिरर, वाइपर व अन्य डिवाइस दूसरे वाहनों के तुलना में कमजोर होना. इसको लेकर विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए मानक, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी, वाहन चालक सहित स्कूल वाहन ऑपरेटर व अभिभावकों की जिम्मेवारी तय कर दिया हैं.
–सड़क सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी
▪︎ सड़क सुरक्षा व यातायात नियमो से संबंधित स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलानाडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है