27.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर 25 हजार का जुर्माना

जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

सीवान.जिला जज मोतिश कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय से कोर्ट में पेश नहीं करने पर दरौंदा थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. बताया जाता है कि दरौंदा दथाना कांड संख्या 375/ 23 में मुदलह रसूलपुर चकरी निवासी भगेलु उर्फ कमलेश राय ने अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट में दाखिल किया है. जहां कोर्ट में अनुसंधानकर्ता को केस डायरी भेजने का निर्देश दिया था .इसके बावजूद भी केस डायरी नहीं भेजी जा रही है. जिसको लेकर जिला जज ने थानाध्यक्ष व कांड के अनुसंधानकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वही यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में पीड़ित फंड में जमा करें. अगली तिथि को कांड के अनुसंधान करता को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है. इस आशय की जानकारी मुदलह के अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel