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Lalu Yadav: राजद सुप्रीमो लालू यादव की संपत्ति होगी कुर्क, इस मामले में कोर्ट ने दिया आदेश

Lalu Yadav: मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था. 30 मई को अगली सुनवाई होगी.

Lalu Yadav: सीवान. आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ती दिख रही है. सीवान के सीजेएम वन की कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था.

धारा 144 के बावजूद की थी सभा

दरअसल, यह मामला उस समय का है जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा में राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था. जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया, वहां पहले से ही धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित था. इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुए भाषण दिया था.

30 मई को होगी अगली सुनवाई

इस घटना के बाद उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए सीवान की एसीजेएम प्रथम की अदालत ने कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश आज पारित किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है.

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Ashish Jha
Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में पटना में कार्यरत. बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने को प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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