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बिहार: आनंद मोहन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, रिहाई के खिलाफ दर्ज की गयी है याचिका..

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा.

बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी गयी थी. बिहार सरकार के द्वारा जेल नियमों वाले कानून में बदलाव किया गया तो इसका लाभ आनंद मोहन को भी मिला और वो रिहा हुए हैं. इस रिहाई के खिलाफ दिवंगत डीएम की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं और याचिका दायर की हैं. जिसपर सोमवार को सुनवाई होनी है.

आनंद मोहन पर आज होगी सुनवाई

पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आनंद मोहन तत्कालीन डीएम की हत्या मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल की सजा काटकर बाहर आए हैं. आनंद मोहन 16 साल तक सलाखों के पीछे रहे. बिहार में पूर्व की महागठबंधन सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया था जिसका लाभ आनंद मोहन समेत कई कैदियों को मिला था और वो बाहर निकल सके. सरकार के इस फैसले पर दिवंगत डीएम की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठायी है. जिसपर सोमवार को सुनवाई होनी है.

पहले की सुनवाई में जानिए क्या मिला है आदेश..

बता दें कि 27 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन उक्त तारीख को सुनवाई टाल दी गयी थी. दिवंगत जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी के द्वारा दायर याचिका मामले में लगातार सुनवाई हो रही है. 6 फरवरी को इस मामले में की गयी सुनवाई में आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिनों में थाने में हाजिरी लगाने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया था. वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था. अब विस्तृत सुनवाई इस मामले में होनी है.

आनंद मोहन का पूरा विवाद जानिए..

बताते चलें कि वर्ष 1994 में बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गयी थी. हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को दोषी करसर दिया गया था और फांसी की सजा का ऐलान किया गया था. बाद में पटना हाईकेार्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था. आनंद मोहन ने करीब 16 साल सजा काटी. उसके बाद बिहार सरकार ने कानून में संसोधन करके जेल नियमों में बदलाव किया और आनंद मोहन की रिहाई इसके बाद हो सकी. आनंद मोहन अब राजनीति के मैदान में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं.

ThakurShaktilochan Sandilya
ThakurShaktilochan Sandilya
डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

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