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बिहार में इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘पीएम सम्मान निधि योजना’ का लाभ, नई गाइडलाइन जारी

Bihar News: बिहार में जनवरी से जिन किसानों में के नाम से जमीन होगी, उन्हीं का किसान रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. इसी रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर उन्हें 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' का लाभ मिल सकेगा.

Bihar News: बिहार में जनवरी से जिन किसानों में के नाम से जमीन होगी, उन्हीं का किसान रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. इसी रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर उन्हें ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ मिल सकेगा. बता दें कि बिहार में 30 से 40 प्रतिशत किसानों की जमीन उनके दादा-परदादा के नाम पर है. ऐसे में किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो जाएंगे.

जिनके नाम से जमीन उन्हीं को मिलेगा लाभ

बता दें कि सम्मान निधि योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसकी वजह से किसानों को ये सब समस्याएं आएंगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी धनंजयपति त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों के नाम पर अपनी जमीन है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा. गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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इन जिलों में रजिस्ट्रेशन कराने का काम शुरू

कृषि विभाग की ओर से भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण और सारण के 10 राजस्व गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित करके रजिस्ट्रेशन कराने का काम शुरू कर दिया गया है. भागलपुर के पीरपैंती के बाबूपुर, बारा, मोतिहारी के बरियारपुर और बंकट आदि के किसानों का चयन किया जा रहा है.

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Abhinandan Pandey
Abhinandan Pandey
भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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