कसमार, झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी से जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की मार्कशीट एवं नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. कसमार प्रखंड के चौड़ा गांव के निवासी राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता सह राज्य तीरंदाजी प्रशिक्षक करण कुमार कर्मकार ने जिला खेल पदाधिकारी नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई 30 जून को हुई. करण कुमार कर्मकार ने बुधवार को बताया कि जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति नियमावली में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य अर्हता में रखा गया है और खेल योग्यता अतिरिक्त अर्हता में रखी गयी है. साथ ही, खेल कोटे के तहत एक भी सीट आरक्षित नहीं है, जबकि सीट आरक्षित करनी चाहिए थी और खेल अर्हता को अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए था. नियुक्ति प्रक्रिया में भी कई गड़बड़ियां हैं, जिस कारण कई योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गये. बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में खेल उपलब्धि को महत्व नहीं दिया गया है. लिखित परीक्षा के बाद खेल उपलब्धि को जोड़कर साक्षात्कार के अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ. लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. साक्षात्कार के उपरांत खेल उपलब्धि को जोड़ा गया, जिस कारण कई खिलाड़ी साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पाये, जो सरासर गलत है. जिला खेल पदाधिकारी का अंतिम रूप से चयन होने के उपरांत कट ऑफ मार्क जारी किया गया है, जबकि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए कट ऑफ मार्क जारी करना चाहिए था. एडवोकेट राजेंद्र कृष्णा ने याचिकाकर्ता की तरफ से न्यायालय में बहस की. अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
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